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सिंध को-ऑप. क्रेडिट सोसाइटी बिना सहकार नहीं उद्धार
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नियम और संशोधन

वसूली के कदम

रिपोर्ट वर्ष में संस्था ने अतिदेय बकायेदारों पर सहकारी अधिनियम की धारा 96 के तहत बोर्ड ऑफ नॉमिनीज़ (लवाद न्यायालय) में कुल ₹18,76,008 के ऋण की वसूली के लिए 17 नए दावे दायर किए, जिनके सामने ₹3,32,747 की वसूली हुई। 10 सदस्यों पर कुल ₹8,48,982 के ऋण की वसूली के लिए सिविल कोर्ट में प्रस्ताव दायर किए, जिनमें से ₹4,73,376 की वसूली हुई।

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत ₹60,66,528 के ऋण की वसूली के लिए 74 नए मामले दायर किए, जिनके सामने ₹22,66,437 की वसूली हुई।

इस प्रकार कुल ₹30,72,560 की वसूली हुई है, और अतिदेय बकाया की वसूली के लिए सख़्त कार्रवाई जारी है।

सदस्यों और जमानतदारों से विशेष अनुरोध है कि वे अपना ऋण और जिन सदस्यों की उन्होंने जमानत दी है उनका ऋण नियमित रूप से भरें, ताकि आगे दावे या जमानत के प्रश्न न उठें।